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1 अप्रैल से ये बड़े बदलाव होने वाले हैं, अपने काम की बात एक क्लिक में जान लें

अप्रैल में कौन से नियम लागू होने जा रहे हैं, इनका आपकी जेब और मंथली बजट पर क्या असर पड़ सकता है?

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financial changes to be effective from april 1
31 मार्च 2024 तक PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे नहीं डालने पर ये अकाउंट्स बंद हो सकते हैं. (फोटो- इंडिया टुडे)
29 मार्च 2024 (Updated: 29 मार्च 2024, 23:58 IST)
Updated: 29 मार्च 2024 23:58 IST
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वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना यानी मार्च खत्म होने वाला है. ऐसे में कई जरूरी काम हैं जो आपको 31 मार्च से पहले जरूर पूरे कर लेने चाहिए. क्योंकि एक अप्रैल 2024 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा. ऐसे में अप्रैल में आपकी जेब पर असर डालने वाले कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. उदाहरण के लिए टैक्स बचाने के लिए निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. इसके अलावा नए फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम कायदों में कई और बदलाव होने वाले हैं. अप्रैल में और कौन से नियम लागू होने जा रहे हैं? इनका आपकी जेब और मंथली बजट पर क्या असर पड़ सकता है.

आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है. यह पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से हमेशा महत्वपूर्ण होता है. क्योंकि इनकम टैक्स पर ज्यादातर बजट प्रस्ताव इसी दिन से लागू होते हैं. अगर आपने भी टैक्स बचाने के लिए अब तक इन्वेस्टमेंट नही किया है तो जल्दी करें. इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप अपनी कुल इनकम से 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर टैक्स छूट पा सकते हैं. आसान भाषा में इसे ऐसे समझें, आप 80C के माध्यम से अपनी कुल टैक्सेबल इनकम से डेढ़ लाख रुपए तक कम कर सकते हैं. टैक्स बचाने के लिए अक्सर लोग बचत और निवेश से जुड़े फैसले अंतिम समय में लेते हैं. इससे काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है. लेकिन आप समय रहते PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की FD और ELSS वगैरह में निवेश करके सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं. धारा 80डी के तहत अपने लिए 25,000 रुपये और अपने माता-पिता के लिए 25,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये तक) के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं.

कुछ धर्मार्थ ट्रस्टों को दिए गए दान पर धारा 80जी के तहत दावा किया जा सकता है. कटौती का दावा करने के लिए सभी रसीदें सबूत के तौर पर रखना याद रखें. धारा 80 सी के अलावा अपने होम लोन का मूलधन चुकाकर आप धारा 24 बी के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं. बता दें कि एक अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बन जाएगी. इसका मतलब है कि अगर आपने अभी तक टैक्स फाइल करने का तरीका नहीं चुना है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपना टैक्स भरेंगे.

सुकन्या और PPF खाताधारक ध्यान दें

सुकन्या समृद्धि योजना और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF खाते को एक्टिव रखने के लिए इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है. 31 मार्च 2024 तक PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे नहीं डालने पर ये अकाउंट्स  बंद हो सकते हैं. इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है. आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है, ताकि यह पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है. PPF अकाउंट वालों के लिए मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपए है यानी आपको इसमें एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपए का निवेश करना होता है. सुकन्या समृद्धि योजना में अगर अकाउंट है तो आपको हर वित्त वर्ष में मिनिमम 250 रुपए जमा करने होते हैं. इसलिए अगर इन दो खाताओं में इस वित्त वर्ष में एक भी रुपये नहीं जमा कराए हैं तो मिनिमम डिपॉजिट की रकम 31 मार्च से पहले जरूर जमा कर दें.

PF को लेकर खुशखबरी

नए वित्तीय वर्ष में ईपीएफओ के नियम में भी बदलाव होने जा रहा है. अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं और इसको छोड़कर दूसरी जगह जॉब करने के लिए जाते हैं तो आपका पुराना पीएफ ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा. यानी अब आपको जॉब चेंज होने पर पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध नहीं करना पड़ेगा. अभी तक नौकरी बदलने के बाद यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होने पर भी पीएफ खाते से पैसे ट्रांसफर करने के लिए पहले अनुरोध करना पड़ता था.

NPS खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना

पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने NPS खाताधारकों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है. PFRDA ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रखने के लिए अपने लॉग इन सिस्टम में बदलाव किया है. इसका मतलब है कि एनपीएस के तहत आने वाले नए लोगों और पुराने ग्राहकों को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रॉसेस से होकर गुजरना होगा. बिना टू फैक्‍टर ऑथेंटिकेशन के किसी को भी NPS लॉग-इन की अनुमति नहीं दी जाएगी. एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स को आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगइन करना होगा. इसे 1 अप्रैल से सभी ग्राहकों के लिए लागू कर दिया जाएगा.

SBI की अमृत कलश स्कीम में निवेश का मौका

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट स्कीम अमृत कलश में निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च है. इस एफडी स्कीम में निवेश करने पर एसबीआई की तरफ से सभी सीनियर सिटीजन को 7.6 परसेंट और दूसरे लोगों को 7.1 परसेंट सालाना ब्याज मिलता है. इस फिक्स डिपॉजिट स्कीम में 400 दिन के लिए निवेश करना होता है.

बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव

एसबीआई कार्ड ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल, 2024 से कुछ क्रेडिट कार्डों के जरिये रेंटल भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलना बंद हो जाएगा. इसमें ऑरम, SBI कार्ड एलीट, SBI कार्ड एलीट एडवांटेज, SBI कार्ड पल्स शामिल हैं. वहीं, कुछ क्रेडिट कार्डों पर रेंटल भुगतान पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलना जारी रहेगा. इसी तरह ICICI बैंक भी अपने क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव करने जा रहा है. 1 अप्रैल 2024 से एक तिमाही में 35 हजार रुपये से ज्यादा खर्च करने पर ग्राहकों को कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस मिलेगा. यस बैंक ने भी नए वित्त वर्ष से अपने डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस बेनिफिट्स की पॉलिसीज में बदलाव किए हैं. बैंक के अनुसार, सभी कस्टमर्स को अगले क्वॉर्टर में लाउंज एक्सेस पाने के लिए उस चालू क्वॉर्टर में कम से कम 10,000 रुपए खर्च करने होंगे.

फास्टैग KYC जरूर कराएं

अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से KYC अपडेट नहीं कराई है तो जल्द ये काम कर लें. 31 मार्च के बाद बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक डी-एक्टिव या ब्लैकलिस्ट कर देंगे. इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं होगा और आपको डबल पैसा भरना पड़ सकता है. NHAI ने फास्टैग इस्तेमाल करने वाले लोगों से कहा है कि सभी ग्राहक आरबीआई के नियम कायदों का ठीक से पालन करते हुए फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करें. ताकि बिना किसी परेशानी के आपको फास्टैग की सुविधा मिलती रहे.

OLA मनी वॉलेट में बदलाव

OLA मनी ने घोषणा की कि वो 1 अप्रैल, 2024 से हर महीने 10,000 रुपये की अधिकतम वॉलेट लोड सीमा के साथ पूरी तरह से छोटे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI वॉलेट सेवाओं पर स्विच कर रहा है. कंपनी ने अपने ग्राहकों को एसएमएस भेजकर इस बारे में सूचित किया है.

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